बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (यथा संशोधित) के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, जो इस नियमावली के नियम-4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलायेगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होगे।
उपरोक्त अंकित निदेश एवं प्रासंगिक पत्र के कंडिका-02 एवं 03 तथा कंडिका-05 एवं 06 में दिये गये निदेश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु ‘विहित प्रपत्र” संलग्न किया गया है।
अतः निदेश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अन्तर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए है, के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण/वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।
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