जिन शिक्षकों को ट्रांसफर लेना है वो 1 dec से 15 dec तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में किया गया आवेदन रद्द समझे जाएंगे ।
स्थापना-02-06/2024-2035 / विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 07.10.2014 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण/पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर सम्प्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाईन स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएँगे।
विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नये सिरे से दिनांक 01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन समर्पित कर सकते हैं।
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