पटना जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09:00 बजे से पहले और अपराह्न 04:00 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया जाता है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।
प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
यह आदेश पटना जिले में 02 जनवरी 2025 से लागू होगा और 06 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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